पीर बाजार में पनपा प्रेम, निकाह का झांसा देकर किया सेक्स फिर मुकरा, अश्लील वीडियो वायरल की धमकी, मुकदमा दर्ज

पीर बाजार में पनपा प्रेम, निकाह का झांसा देकर किया सेक्स फिर मुकरा, अश्लील वीडियो वायरल की धमकी, मुकदमा दर्ज
पीलीभीत। पीर बाजार में शुरू हुई मुलाकातें कब प्यार और फिर विवाद में बदल गईं, यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। लेकिन इस कहानी का अंत सुखद नहीं रहा। बाजार में खरीदारी के दौरान युवती से प्रेम प्रसंग, शादी का वादा और फिर मुकर जाने का मामला सामने आया है। युवती ने निकाह का झांसा देकर दो वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। युवती ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व उसकी पहचान पीर बाजार में कपड़े की दुकान लगाने वाले बिलाल अंसारी उर्फ राजा, पुत्र अनीस अंसारी, निवासी मोहल्ला नई बस्ती, थाना नवाबगंज (बरेली) से हुई थी। बाजार में नियमित मुलाकातें होने लगीं, फिर मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। युवक लगातार निकाह का आश्वासन देता रहा और इसी भरोसे पर उसने उससे संबंध बनाए। शारीरिक संबंधों के दौरान युवक ने चोरी-छिपे उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। जब उसने शादी की बात पक्की करने को कहा तो युवक टालमटोल करने लगा। विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। 9 फरवरी 2026 को आरोपी उसे पीर बाजार से अपने साथ नवाबगंज स्थित घर ले गया, जहां फिर शारीरिक संबंध बनाए गए। युवती का आरोप है कि विरोध करने पर युवक की मां ने उसे कमरे में बंद कर दिया। बाद में परिवार के अन्य लोगों ने पीड़िता की मां को फोन कर नवाबगंज बुलाया और दो दिन में निकाह कराने का भरोसा देकर वापस भेज दिया।आरोप है कि 12 फरवरी 2026 को युवक ने दोबारा फोन कर घर बुलाया, लेकिन जब युवती वहां पहुंची तो मकान पर ताला लटका मिला और परिवार के लोग गायब थे। खुद को ठगा महसूस करते हुए उसने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस उसे नवाबगंज थाने ले गई, जहां से परिजन उसे घर वापस ले आए। पीड़िता का आरोप है कि अब युवक और उसके परिजन निकाह से साफ इनकार कर रहे हैं। यहां तक कहा गया कि “हम निकाह नहीं करेंगे, तुम हमारे लेवल की नहीं हो।” साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है। कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर बिलाल अंसारी सहित अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं मुकदमा दर्ज कर लिया है।




